राज्य सरकार के बजट में कराए जाने वाले एकमुश्त प्रावधानों के संबंध में अपर मुख्य सचिव वित्त की ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक तैयार करानी होगी।
10 करोड़ रुपये तक की कार्ययोजना पर विभागीय मंत्री का, 10 से 25 करोड़ तक की कार्ययोजना पर विभागीय मंत्री व वित्त मंत्री का और 25 करोड़ से ज्यादा की कार्ययोजना पर विभागीय मंत्री व वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।