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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अब होगी सख्ती : विशेष सचिव शासन अरविंद कुमार पांडेय ने जारी किए निर्देश

Fri, 08 Oct 2021 02:19 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

वाहनों में कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए खास तौर पर एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत निजी एवं समूचे प्रदेश में पंजीकृत व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - फोटो : social
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विस्तार
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं कलर कोटेड स्टीकर लगवाए जाने के लिए शासन अब सख्ती दिखाएगा। उप्र शासन के विशेष सचिव अरविंद कुमार पांडेय ने बृहस्पतिवार को परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर कहा है कि इसके लिए अब चेकिंग अभियान और तेज किया जाए। उधर, प्रमुख सचिव परिवहन राजेश कुमार सिंह ने भी बैठक लेकर इस पर अमल करने को कहा।

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वाहनों में कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए खास तौर पर एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत निजी एवं समूचे प्रदेश में पंजीकृत व्यावसायिक श्रेणी के वाहनों की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तीस सितंबर तक इन सभी वाहनों में नंबर प्लेट लग जानी चाहिए थी। उधर उत्तर प्रदेश मेें सात लाख वाहनों में इन प्लेटों को लगाने का लक्ष्य है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कलर कोटेड स्टिकर लगाने के आदेश दिए गए थे।

इस बाबत विशेष सचिव ने निर्देश दिए हैं कि इस पर सख्ती से पालन कराया जाए। एनसीआर में पंजीकृत समस्त वाहनों एवं प्रदेश में पंजीकृत समस्त व्यावसायिक वाहनों में तत्काल कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं। जिन वाहनों में इन्हें नहीं लगाया गया है उनके विरुद्घ मोटर यान अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाए। प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि इसके लिए गंभीरता दिखाई जाए।
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यह है वाहनों में कलर कोटेड हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथियां
एनसीआर में पंजीकृत निजी वाहनों एवं प्रदेश में पंजीकृत समस्त व्यावसायिक वाहन  - तीस सितंबर 2021 तक
प्रदेश के समस्त जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0, 1  है - 15 नवंबर 2021 तक
प्रदेश के समस्त जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 2, 3  है - 15 फरवरी 2022 तक
प्रदेश के समस्त जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 4, 5 है - 15 मई 2022 तक
प्रदेश के समस्त जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 6, 7 है - 15 अगस्त 2020 तक
प्रदेश के समस्त जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 8, 9 है - 15 नवंबर 2022 तक

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