उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब इलाहाबाद नाम से जुड़े सरकारी संस्थाओं के नाम बदलने की कार्यवाही की जा सकेगी। प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा ने राजस्व संहिता, 2006 की धारा-06 की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद का नाम, जिला प्रयागराज के रूप में बदलने की अधिसूचना जारी कर दी है।
चंद्रा ने कहा कि अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारंभ की गई या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा। अब अधिसूचना के मुताबिक इलाहाबाद नाम से जुड़ी संस्थाओं व कार्यालयों के नाम बदलने की कार्यवाही की जा सकेगी।
...लेकिन मंडल का नाम बदलने को करना पड़ेगा इंतजार
प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया पर, इलाहाबाद मंडल का नाम इस फैसले से नहीं बदलेगा। इसके लिए सरकार को नए सिरे से कार्यवाही करनी होगी।
राजस्व परिषद के एक अधिकारी ने बताया कि मंडल का गठन, विघटन, परिसीमन या नाम बदलने का फैसला सरकार (कैबिनेट) करती है। जिले के गठन, विघटन, परिसीमन या नाम बदलने से मंडल के नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंडल का किसी जिले के नाम से भी होना जरूरी नहीं है।
इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चंद्रा का कहना है कि अब मंडल व जहां-जहां भी इलाहाबाद नाम है, उसे बदलने की कार्यवाही की जाएगी। मंडल का नाम बदलने के लिए यदि कैबिनेट जाना होगा तो कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी।