वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान गौरीगंज थाने का घेराव करने और बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लाने के मामले में मंगलवार को कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए आप नेता कुमार विश्वास की मौका व हाजिरी माफी की अर्जी खारिज कर दी।
एसीजेएम षष्टम अनिल सेठ ने कई पेशी से कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर आप नेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई तीन जनवरी 2018 को होगी। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उनके संसदीय क्षेत्र अमेठी से आम आदमी पार्टी ने कुमार विश्वास को वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ाया था। 18 अप्रैल 2014 को गौरीगंज के तत्कालीन एसओ रतन सिंह ने कुमार विश्वास और उनके 250 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस का आरोप था कि आप नेता ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे समेत चार लोगों के खिलाफ धमकाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। मुकदमा नहीं दर्ज होने पर आप नेता ने समर्थकों के साथ गौरीगंज थाने का घेराव करके आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
आप प्रत्याशी पर एक अन्य मुकदमा तीन मई 2014 को गौरीगंज थाने में दर्ज किया गया था। आरोप था कि आप प्रत्याशी ने बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री लाई थी। दोनों मुकदमों में आप नेता ने कोर्ट में हाजिर होकर जमानत करा ली है।