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यूपी: सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध, तत्काल प्रभाव से आदेश लागू

Thu, 27 May 2021 07:21 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ

सार

यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश में सरकारी सेवाओं में हड़ताल करने से छह महीने की रोक लगा दी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : strike
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विस्तार
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बिजली अभियंताओं के असहयोग आंदोलन व कई अन्य कर्मचारी संगठनों के आंदोलन की चेतावनी के बीच प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। सरकार ने यूपी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (उतर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन 1966) की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए हड़ताल प्रतिबंधित की है।

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