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लॉकडाउन-4 में भी लखनऊ में कोई नई छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ इन आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति

Mon, 18 May 2020 04:21 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : पीटीआई
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लॉकडाउन-4 में भी लखनऊ में कोई नई छूट नहीं मिलेगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया कि आवश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा। पहले की तरह ही एकल दुकानें भी खुलेंगी। उन्होंने कहा कि स्थितियों के हिसाब से पाबंदियां हटाने पर निर्णय लिया जाएगा। केवल ई-कॉमर्स गतिविधियों की अनुमति होगी। माल, वस्तुओं, खाली ट्रक के अंतरराज्यीय परिवहन की भी अनुमति होगी।

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इनके संचालन की होगी अनुमति
निजी क्लीनिक और नर्सिंग होम, सीएमओ की अनुमति से खुल सकेंगे। शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। नगर क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर मार्केट या कॉम्प्लेक्स में केवल आवश्यक सेवाओं की सिंगल दुकानें खुलेंगी।

खुलेंगे सभी सरकारी व निजी ऑफिस
सरकारी व निजी कार्यालय 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ संक्रमण से निपटने को तय मानकों के साथ ही खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, उत्पादन इकाइयों को शर्तों के साथ चलने की अनुमति होगी। शहर में उन साइटों पर जहां निर्माण साइट पर ही मजदूर रुकते हों व ग्रामीण क्षेत्र में सभी निर्माण हो सकेंगे। सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक गतिविधियां, जुलूस, धर्म स्थल बंद रहेंगे।

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