तीसरे बच्चे की देखभाल के लिए महिला कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने इसकी मांग ठुकराते हुए साफ कर दिया है कि देखभाल का अवकाश दो बच्चों तक ही दिया जाएगा।
प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के लिए भी बाल्य देखभाल अवकाश दिए जाने की मांग कर रहे थे।
यह मांग 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की देखभाल के लिए की जा रही थी। बहरहाल बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति के लिए विभाग ने एक प्रारूप को मंजूरी दी है।
इसमें अवकाश का पूरा ब्यौरा होगा। अवकाश के ब्यौरे को कर्मचारी की सर्विस बुक में भी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
दो साल का है अवकाश
18 साल से कम के बच्चों की देखभाल के लिए महिला कर्मचारी बाल्य देखभाल अवकाश के तहत कुल दो साल की छुट्टी पा सकती है। यह दो बच्चे तक ही मान्य है।