राज्य सरकार द्वारा नवगठित उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तरह कार्य करेगा। इस बल को भी सीआईएसएफ को प्रदत्त शक्तियों की तर्ज पर शक्तियां प्रदान की गई हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल मेट्रो रेल, न्यायालयों, एयरपोर्ट, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएगा।
सरकारी गजट में प्रकाशित इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बल का कोई सदस्य बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत बल के सदस्यों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पहुंचाए, हमला करे, हमले की धमकी दे या आपराधिक बल आदि का प्रयोग करे।
शासन की धारा 10 में निर्दिष्ट यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराधी को निकल भागने या अपराध के साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिए बिना उसकी तलाशी बिना वारंट के ली जा सकती है। विशेष बल को अगर यह विश्वास हो कि उसके द्वारा अपराध किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है।