त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से अधिसूचना जारी करने के पहले तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने या संशोधन के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है।
आयोग के अपर आयुक्त वेद प्रकाश ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के बाद 22 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के पहले तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है।
इस अवधि में प्राप्त आवेदनों की जांच कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की कार्यवाही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि तक की जाएगी। आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित नहीं रहे और अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो।