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छोटे घर वालों को गृहकर में मिलेगी 5% की छूट, 50 हजार की आबादी को फायदा

Sat, 07 Mar 2020 01:02 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क/अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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नगर निगम ने नए साल में फिर कच्चे व उन छोटे मकानों को गृहकर में रियायत देने की योजना बनाई है, जिनका वार्षिक किराया मूल्यांकन (एआरवी) 900 रुपये तक है। ऐसे भवनस्वामियों से पांच प्रतिशत कम (10 फीसदी) हाउस टैक्स लिया जाएगा। इसे लेकर शनिवार को निगम कार्यकारिणी में प्रस्ताव भी लाया जा रहा है।

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वहीं, उन भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं व आश्रितों को भी गृहकर में छूट देने की तैयारी है, जिन्हें देश सेवा के लिए विशिष्ट चक्र से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न वालों के साथ राष्ट्रीय स्तर के प्रतिभावान खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों व पत्रकारों को भी छूट देने की तैयारी है।

हाउस टैक्स में किसे, कितनी छूट मिलेगी और किसे गृहकर नहीं देना होगा, इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कार्यकारिणी में लाए जा रहे प्रस्ताव के तहत 900 रुपये से अधिक एआरवी वाले सभी भवनों से 15 प्रतिशत हाउस टैक्स लिया जाएगा।

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50 हजार की आबादी को फायदा

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
सबके लिए आ रहा छूट का यह प्रस्ताव
- एक अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक जमा पर 10 प्रतिशत छूट।
- एक अगस्त से 31 दिसम्बर 2020 तक जमा पर 5 प्रतिशत छूट।
- एक जनवरी 2021 के बाद जमा करने पर छूट नहीं मिलेगी।
 
इन्हें भी मिलेगी गृहकर में छूट
- नगर निगम में कार्यरत पालिका केंद्रीयत व अकेंद्रीयत सेवा के उन कर्मचारियों को गृहकर नहीं देना होगा, जिनका शहर में एक ही मकान है और वे उसमें रहते हैं।
- ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें परमवीर चक्र, अशोक चक्र तथा अन्य सैनिक अथवा असैनिक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हो या उनकी विधवाओं अथवा आश्रितों को भी सामान्य कर से छूट दी जाएगी।
- भारत रत्न, राष्ट्रपति से शौर्य पदक प्राप्त पुलिसकर्मी या अधिकारी और अर्जुन पदक धारक गृहकर से मुक्त होंगे।
- राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक तथा खिलाड़ियों को गृहकर में आधी छूट दी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनकी विधवाओं, आश्रित को भी गृहकर नहीं देना होगा।
- 80 से 100 प्रतिशत तक दिव्यांगजन को शत प्रतिशत व 50 से अधिक व 80 फीसदी से कम दिव्यांग को 50% छूट।

प्रस्ताव के तहत 900 रुपये से अधिक एआरवी वाले सभी भवनों से 15 प्रतिशत हाउस टैक्स वसूला जाएगा। गृहकर में छूट वाली करीब 50 हजार की आबादी है। ये वे लोग हैं जिनके घर अब भी कच्चे हैं या जिन्हें सरकारी योजना में एक कमरे वाले छोटे मकान मिले हैं। छूट के तहत वे मकान आएंगे जिनका क्षेत्रफल 150 से 200 वर्गफीट तक होगा और कम चौड़ी सड़क पर होते हैं।

 
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