मुजफ्फरनगर दंगे के बीच भड़काऊ बयान देने के मामले में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव पर कोर्ट केस हो गया है।
भड़काऊ बयान देने के मामले की सुनवाई जनपद न्यायाधीश कोर्ट में 18 फरवरी को होगी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सात में मामले का रिवीजन तीन दिन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है। अब सुनवाई के लिए तिथि तय कर दी गई है।
हिंसा के बाद दिल्ली की सभा में मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए बयान को भड़काऊ बताते हुए पूर्व ब्लाक प्रमुख वीरेंद्र कुतुबपुर ने जेएम द्वितीय कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
फौजदारी के अधिवक्ता चंद्रवीर सिंह ने बताया कि धारा 153ए, 504 और 506 के अंतर्गत दायर परिवाद में वादी और गवाह के बयान होने के बावजूद इसे जेएम कोर्ट से खारिज कर दिया था।
फैसले के खिलाफ जनपद न्यायाधीश कोर्ट में रिवीजन सबमिट किया गया था। बीते शुक्रवार को रिवीजन की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या सप्तम लोकेंद्र राठी ने की।
निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए एडीजे सप्तम ने रिवीजन सबमिट कर लिया था।
चंद्रवीर सिंह ने बताया कि जनपद न्यायाधीश कोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तिथि तय की गई है। वादी का कहना है कि मुलायम सिंह के बयान में भड़काऊ अंश था।