यूपी के पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों में विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों को 50 प्रतिशत की छूट के साथ आवासीय सुविधा मिल सकेगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की आवासीय इकाईयों में सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को रियायती दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
इसके तहत सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों की निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत छूट की सुविधा अनुमन्य होगी। यह रियायत अधिकतम दो कक्षों पर लागू होगी।
प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन विभाग के टूरिस्ट बंगलों में जनप्रतिनिधियों को रियायती दर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई किये जाने के लिए प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गए हैं।