लखनऊ। करीब 65 लाख रुपये का बकाया गृहकर न जमा करने पर नगर निगम ने बृहस्पतिवार को मंडी परिषद का बैंक खाता सीज कर दिया। एक सप्ताह में कर जमा नहीं किया तो खाते से कटौती कर ली जाएगी।
जोन छह के जोनल अधिकारी अमरजीत यादव ने बताया कि दुबग्गा सब्जी मंडी और मछली मंडी पर कई वर्षों का गृहकर बकाया है। यह टैक्स पुनरीक्षित करने के बाद का है। परिषद को कई बार बिल और नोटिस जारी करने के साथ टीम ने कार्यालय जाकर भी संपर्क किया, लेकिन गृहकर नहीं जमा किया गया।
इस कारण बृहस्पतिवार को सीतापुर रोड स्थित नवीन मंडी समिति की एसबीआई शाखा में मंडी परिषद के खाते को सीज कर दिया गया। मंडी परिषद अब इससे लेन-देन नहीं कर पाएगी। जोनल अधिकारी ने बताया कि 19 जनवरी को मंडी परिषद की ओर से 22 लाख रुपये का चेक व्हाट्सएप से बिना साइन का भेजा गया, पर मूल चेक नहीं जमा कराया गया। इसे लेकर भी आपत्ति की गई थी। जोनल अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506 से 509 के तहत नगर निगम को अधिकार है वह बैंक खाता सीज कर सकता है। जितना टैक्स बकाया है, उतना पैसा नगर निगम के खाते में ट्रांसफर करने के लिए कह सकता है।