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Lucknow News: पत्नी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

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लखनऊ। कहासुनी में कुल्हाड़ी के बेंट से मारकर पत्नी की हत्या करने के आरोपी राम औतार को एडीजे विनीत नारायण पांडेय ने दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है।
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कोर्ट में अभियोजन ने बताया कि वादी सुमेंद्र कुमार मौर्य ने सरोजनीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके मुताबिक वादी के दूसरे मकान में राज मिस्त्री राम औतार पत्नी रेखा और गोद ली बेटी के साथ किराये पर रहता था। 23 दिसंबर की सुबह वह बदहवास हालत में उसके पास आया और बताया कि उसका पत्नी रेखा से विवाद हो गया। गुस्से में उसने कुल्हाड़ी की बेंट से रेखा पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। वादी आरोपी के साथ उसके घर गया तो देखा कि भीड़ लगी है। रेखा का शव पड़ा था। इसी बीच आरोपी मौका पाकर भाग गया। सुनवाई में नाबालिग बेटी ने गवाही दी कि राम औतार रात में शराब पीकर आया और रेखा से उसकी लड़ाई हुई। रेखा ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इससे गुस्से में आकर आरोपी ने कुल्हाड़ी के बेंट से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी।
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