लखनऊ। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पांडे ने 11 साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी स्वदेश भारती को बालिका से दुष्कर्म के प्रयास का दोषी करार दिया गया है। न्यायालय ने स्वदेश को 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50500 रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माने की रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
अभियोजन के अनुसार, वादी ने जानकीपुरम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 4 जुलाई 2015 को दिन में 11:30 बजे नौ वर्षीय पीड़िता किराना का सामान लेने जा रही थी। आरोपी स्वदेश ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया। उसने बच्ची का मुंह बंद कर कपड़े उतारे और दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची को धमकी दी कि किसी को बताने पर ब्लेड से मार डालेगा। डरी हुई बच्ची ने पहले कुछ नहीं बताया पर मां के पूछने पर घटना बताई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।