आम आदमी पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रें स करके प्रदेश के जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर बिना सुबूत जल जीवन मिशन में 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाने के मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानिकारक वाद में अदालत ने सांसद के खिलाफ समन जारी किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने विपक्षी को तलब करते हुए उनसे जवाब देने के लिए 25 नवंबर की तारीख तय की है ।
इसके पहले संजय सिंह पर 21 लाख रुपये का हर्जाना देने की मांग करते हुए जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की ओर से मानहानिकारक वाद दायर करके बताया गया कि गत 8 अगस्त 2021 को गोमतीनगर स्थित आम आदमी पार्टी के कार्यालय में राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रें स की थी जिसमे सांसद ने बिना किसी तथ्य और सुबूत के उनकी छवि को धूमिल करने के लिए अनर्गल आरोप लगाए थे।
कहा गया कि संजय सिंह ने मात्र लोकप्रियता पाने के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। वाद दायर करके बताया गया कि आप सांसद के पास कोई सुबूत नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रें स के बाद जब यह बात मीडिया में आई तो मंत्री के परिचितों और जानने वालों में उनकी छवि खराब हुई जबकि वादी एक समाजसेवी के साथ ही राजनेता है जिसकी आम छवि बहुत अच्छी है।