इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रतापगढ़ जिला के कुंडा में साल 2013 में हुए, सीओ जियाउल हक हत्याकांड मामले के एक अभियुक्त मंजीत यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। न्यायालय ने अभियुक्त के नौ साल से जेल में रहने के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मंजीत यादव की जमानत याचिका पर पारित किया। याची की ओर से न्यायालय को बताया गया कि 2 मार्च 2013 को सीओ जियाउल हक की प्रतापगढ़ के हथिगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्या कर दी गई थी। जिसमें अभियुक्त पर जियाउल को हाकी से मारने का आरोप है। याची द्वारा न्यायालय को बताया गया कि मामले में एक अन्य अभियुक्त को पहले ही जमानत दिया जा चुका है।
न्यायालय को यह भी बताया गया कि मामले की ट्रायल अब भी चल रहा है तथा मामले में बचाव पक्ष के गवाहों का बयान दर्ज होना शेष है व अभियुक्त साढ़े नौ साल से अधिक समय से जेल में है। वहीं सीबीआई की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया तथा न्यायालय को बताया गया कि सीओ जियाउल हक को बहुत ही निर्ममता से मारने का आरोप अभियुक्त पर है, तथा उसके पास से हत्या में प्रयुक्त खून लगी हॉकी भी बरामद की गई थी।
यह भी कहा गया कि अभियुक्तों द्वारा बचाव पक्ष के कई गवाहों की सूची दी गई है ताकि ट्रायल में देरी हो सके। हालांकि न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के जेल में निरुद्धि के लम्बे समय को देखते हुए, उसकी जमानत याचिका मंजूर की जाती है।