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Lucknow News: मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों की सुरक्षा होगी पुख्ता, हर 10 साल में बिल्डर कराएगा जांच

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मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों की सुरक्षा होगी पुख्ता, हर 10 साल में बिल्डर कराएगा जांच
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नई भवन निर्माण उपविधि में किया गया प्राविधान
अभी लागू उपविधि में नहीं थी सेफ्टी ऑडिट की व्यवस्था

माई सिटी रिपोर्टर
लखनऊ। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वालों को अब अपने खर्चे पर हर 10 साल में इमारत का सेफ्टी ऑडिट कराना होगा। जो नई भवन निर्माण उपविधि बनाई गई है उसमें इसे अनिवार्य किया गया है। अभी तक इस तरह कोई नियम नहीं था। नई उपविधि तैयार हो गई है जिसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। जहां पर इस महीने मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
बीती साल सात सितंबर को ट्रांसपोर्ट नगर मेंं एक कामर्शियल बिल्डिंग अचानक ढह गई थी। जिसमें कई लोगोंं की मौत भी दबकर हुई थी। यह बिल्डिंग क्यों ढही इसका पता नही चल पा रहा था क्योंकि उस दिन न तो कोई भूकंप आया था और न ही तेज बारिश और आंधी तूफान आया था। ऐसे मे अचानक एक करीब 10 साल पुरानी बिल्डिंग के ढह जाने को लेकर सब हैरान थे। ऐसे में हादसे के कारणोंं का पता लगाने के लिए शासन ने आठ सितंबर को उच्च स्तरीय जांच समिति  सचिव गृह संजीव गुप्ता की अध्यक्षता में बनाई थी। इसके अलावा गुजरात की नेशनल फोरेंसिक विश्वविद्याल की टीम ने भी जांच की थी। जिसमें सामने आया था कि इमारत का ढांचा कमजोर था। इसके बाद एलडीए बोर्ड ने यह प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में लाकर पास किया था कि मल्टीस्टोरी बिल्डिंगों की सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी। जिसके बाद एलडीए ने आठ एजेंसियां तय की हैं।
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अब नहीं रहेगा झंझट, बिल्डर कराएगा जांच
शासन के आदेश पर जो नई भवन निर्माण उपविधि बनाई गई है उसमें यह प्राविधान किया गया है कि हर 10 साल पर बिल्डर को खुद ही इमारत की सेफ्टी ऑडिट
करानी होगी। अभी जो नियमावली चल रही है उस समय इस तरह का कोई प्राविधान नहीं था। इसके कारण ही अलग से प्रस्ताव लाकर एलडीए बोर्ड में बीते साल पास किया गया।
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कोट
नई नियमावली में बिल्डिंग की सेफ्टी ऑडिट का प्राविधान है। यह जब नियमावली लागू होगी तो यह प्राविधान भी लागू हा जाएगा। अभी यदि कोई सेफ्टी ऑडिट कराना
चाहेगा तो वह एलडीए से अधिकृत आठ एजेंसियों से करा भी सकता है।
प्रथमेश कुमार, वीसी एलडीए
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