- पांच लाख रुपये तक की संपत्ति पर : 3500 रुपये
- पांच लाख से अधिक और 10 लाख रुपये तक : 5500 रुपये
- 10 लाख से अधिक और 20 लाख रुपये तक 7500 रुपये
- 20 लाख से अधिक और 30 लाख रुपये तक: 9500 रुपये
- 30 लाख रुपये से अधिक 10 हजार रुपये
(नोट- बैनामे के आधार पर नामांतरण की यह शुल्क व्यवस्था एक साल से लागू है। शासन ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। इससे पहले संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत शुल्क लिया जाता था।
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह का कहना है कि वसीयत के आधार पर गृहकर नामांतरण का शुल्क शासन ने कम कर दिया है। इसका आदेश जारी हो गया है। करीब दस दिन में भवनस्वामियों को लाभ मिलने लगेगा। इसके लिए नगर निगम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाएंगे।