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हाईकोर्ट का आदेश, राहुल गांधी की नागरिकता पर शीघ्र ही फैसला करे केंद्र सरकार

Fri, 19 Apr 2019 09:14 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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राहुल गांधी
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हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा उठाने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को शीघ ही प्रकरण निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा व न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह फैसला स्थानीय डा. रजनीश कुमार सिंह की याचिका पर दिया। याची का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है।

याची का कहना है कि राहुल गांधी द्वारा अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया जाना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-9 व भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा-9 के खिलाफ है।
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लंदन में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किए जाने पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जानी चाहिए। उधर, केंद्र सरकार की तरफ से अधिवक्ता पेश हुए। अदालत ने केंद्र सरकार को शीघ्र मामले में निर्णय लेने के निर्देश देते हुए याचिका का निस्तारण कर दिया।

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