हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर रोक के मामले में न्यायमित्रों की रिपोर्ट पर राज्य सरकार एवं उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) से 28 सितंबर को अपना पक्ष रखने को कहा है।
जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस अब्दुल मोईन की पीठ ने यह आदेश स्थायी अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया। याचिका में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम को लेकर धार्मिक स्थलों समेत अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर रोक लगाने का आग्रह किया गया है।
इस मामले में कोर्ट के आदेश पर बनी वकीलों की टीम (न्यायमित्र) ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसकी प्रति राज्य सरकार व यूपीपीसीबी के वकीलों को उपलब्ध कराई गई।
राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता रमेश कुमार सिंह और यूपीपीसीबी के वकीलों ने रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा। अदालत ने इसके लिए 28 सितंबर तक का समय तय कर दिया।