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UP : यूपी में शराब होगी महंगी, आबकारी लाइसेंस फीस में इजाफा, 45 हजार करोड़ राजस्व जुटाएगी सरकार

Sun, 29 Jan 2023 12:15 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस दस फीसदी बढ़ाई गई है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है।
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विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस दस फीसदी बढ़ाई गई है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है। यह पिछले वर्ष के लक्ष्य से पांच हजार करोड़ अधिक है। आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों से देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब के दामों में पांच से दस रुपये का इजाफा हो सकता है। 

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नई नीति की अहम बातें...

  • नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय यथावत रखा गया है। पर विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी।
  • मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से तीन लाख कर दी गई है। ऐसे में वहां शराब पीने पर अब ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते है। 
  • देशी, विदेशी शराब, बीयर, भांग की दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस का नवीनीकरण भी होगा। इसके आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस और नवीनीकरण फीस बढ़ाई गयी है। 
  • नवीनीकरण से अवशेष दुकानों और मॉडल शॉप ई-लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएंगी। तीन चरणों की ई-लॉटरी के बाद अवशेष दुकानों का आवंटन ई-टेंडर के माध्यम से होगा।
  • होम लाइसेंस के लिए मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा गोदामों के लाइसेंस की फीस और प्रतिभूति में वृद्घि की गयी है। मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण और नवीनीकरण फीस को भी बढ़ा दिया गया है। 
  • नोएडा के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ और गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इसकी परिधि से पांच किमी तक स्थित होटल, रेस्टोरेंट एवं क्लब की लाइसेंस फीस भी बढ़ाई गई है। यहां शराब पीना और महंगा होगा। 

कुछ और बिंदु...

  • पेट बोतलों के लिए मिनरल वाटर की तरह अच्छे प्लास्टिक कैप्स अनुमन्य
  • देशी मदिरा की बोतलों पर श्रिंक कैप का प्रयोग करना अनिवार्य होगा
  • देशी मदिरा की दुकानों के कोटा (एमजीक्यू) में दस फीसदी की वृद्घि
  • विदेश बीयर होगी महंगी, परमिट फीस 175 रुपये प्रति लीटर की गयी
  • थोक लाइसेंस का भी पिछले वर्ष की शर्तों पर होगा नवीनीकरण
  • देशी शराब कांच, ट्रेटा और पेट बोतलों में बेची जा सकेगी
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