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Lucknow News: पत्नी की हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास

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लखनऊ। गला दबाने के बाद सिर पर सिलेंडर से हमला कर पत्नी की हत्या करने के आरोपी अमरपाल सिंह को एडीजे उमाकांत जिंदल ने दोषी ठहराया है। आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादी अभिषेक सिंह ने ठाकुरगंज थाने में आठ जुलाई 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके मौसा अमरपाल सिंह के मोहल्ले वालों ने बताया कि वह पत्नी प्रेरणा सिंह के साथ मारपीट कर रहे हैं। जब मोहल्ले वाले बचाने आए तो अमरपाल ने उन्हें गालियां और धमकी दी। अभिषेक ने बताया कि अमरपाल शक के कारण अकसर उसकी मौसी से मारपीट करता था। उसने अपने घर में पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की तो पता चला अमरपाल ने पत्नी को मारा-पीटा। गला घोंटने के बाद पांच किलो के सिलिंडर से उसके सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी।
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