मिलावटी सरसों का तेल बेचकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले व्यवसायी को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए जुर्माना भी ठोका है। यह फैसला सोमवार को अपर जिला जज हरिनाथ पाण्डेय की कोर्ट से हुआ।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेन्द्र मिश्र ने बताया कि मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हीरालाल ने 20 मई 2010 को पूराबाजार स्थित राजकुमार गुप्ता की दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने सरसों तेल में मिलावट होने का संदेह होने पर 600 मिली लीटर तेल खरीदा था।