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एलडीए को देना होगा 25,000 हर्जाना

Wed, 11 Sep 2013 09:06 AM IST
टीम डिजिटल/लखनऊ
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राजधानी के हर्बल गार्डन संबंधी मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण को जवाब दाखिल करने केलिए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतिम मौके केरूप में दो हफ्ते का और समय दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई की तारीख तक जवाबी हलफनामा न दाखिल हुआ तो एलडीए को 25,000 रुपये बतौर हर्जाना देना पड़ेगा।

इसके बाद अदालत मामले में सहयोग न करने वाले अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो यह तय करेगी। इस मामले में अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी। कोर्ट ने यह आदेश एक अधिवक्ता की 2011 से लंबित पीआईएल पर दिया।
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