एलडीए के एक साल से अधिक देरी वाली परियोजनाओं में अब दोहरी मार आवंटियों पर नहीं होगी। ऐसे अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने पर आवंटियों की अगर किस्त जमा करने में देरी होती है, तो एलडीए उनसे जुर्माना नहीं लेगा।
साथ ही सामान्य ब्याज दर ली जाएगी।इससे सीधे तौर पर आवंटी को चार प्रतिशत ब्याज दर का लाभ मिलेगा। वीसी प्रभु एन सिंह ने वित्त विभाग को इस पर प्रस्ताव बनाने के लिए कहा था। वीसी का कहना है कि जब एलडीए की तरफ से आवंटी को समय पर कब्जा नहीं दिया जा रहा, तो उन पर आर्थिक दंड भी गलत है।
वित्त विभाग ने इसके लिए एक प्रस्ताव वीसी को सौंपा। वित्त नियंत्रक राजीव कुमार सिंह का कहना है कि अभी किस्त में देरी होने पर एलडीए 15 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आर्थिक दंड लगाता है।
इससे संपत्ति की कीमत कई बार डेढ़ गुना तक बढ़ जाती है। अब यह तय किया गया है कि अगर एक साल से अधिक समय प्रोजेक्ट लेट होता है। ऐसे में एलडीए सामान्य ब्याज दर 11 प्रतिशत ही बकाया किस्तों पर लेगा।
इन प्रोजेक्ट में मिलेगी आवंटियों को राहत
पारिजात अपार्टमेंट, सृष्टि अपार्टमेंट, स्मृति अपार्टमेंट, सरगम अपार्टमेंट, सोपान एंक्लेव।