एलडीए ने पहले भी रेन वाॅटर हार्वेस्टिंग, हरियाली के लिए नियम बनाए, लेकिन बिल्डरों ने उनको ठेंगा दिखा दिया। ग्रुप हाउसिंग एवं इंटीग्रेटेड टाउनशिप में छोड़े गए ग्रीन लैंड पर हरियाली विकसित करने के बजाय प्लॉट काट करके बेच दिए। ऐसी टाउनशिप एवं ग्रुप हाउसिंग कंपनियों पर कार्रवाई नहीं हो सकी।
अब बैंक गारंटी अनिवार्य होगी
एलडीए के उपाध्यक्ष डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी कहते हैं कि 200 वर्ग मीटर और इससे बड़े आकार के भूखंडों पर बनने वाले घरों में सोलर पैनल, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं हरियाली की व्यवस्था अनिवार्य होगी। घर का नक्शा तभी पास होगा, जब इन सबके लिए बैंक गारंटी एलडीए को दी जाएगी। घर में सोलर पैनल, वर्षा जल संचयन व हरियाली के इंतजाम होने की पुष्टि होने पर बैंक गारंटी को वापस कर दिया जाएगा।