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विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की वजह से गई पीड़िता के पिता की जान, चार्जशीट दाखिल

Sat, 14 Jul 2018 11:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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कोर्ट में पेशी के लिए जाते विधायक कुल्दीप सिंह सेंगर
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उन्नाव दुराचार कांड में घिरे भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर शिकंजा और कस गया है। सीबीआई ने इस मामले में पीड़िता के पिता को माखी थाने की पुलिस के साथ षड्यंत्र कर अवैध असलहे की बरामदगी दिखाकर जेल भेजने में सेंगर और तत्कालीन थानाध्यक्ष माखी समेत 10 आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। अदालत ने इसे प्रकीर्ण वाद के रूप में दर्ज कर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की है।

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विशेष मजिस्ट्रेट सपना त्रिपाठी के समक्ष दाखिल आरोप पत्र में सीबीआई ने सेंगर के अलावा उसके भाई अतुल सिंह सेंगर उर्फ जयदीप सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक सिंह भदौरिया, उपनिरीक्षक कामता प्रसाद सिंह व कांस्टेबल आमिर खान, शशि प्रताप सिंह उर्फ सुमन सिंह, रामशरण सिंह उर्फ सोनू सिंह, बीरेन्द्र सिंह उर्फ बउवा, विनीत मिश्रा उर्फ विनय मिश्रा तथा शैलेन्द्र सिंह उर्फ टिंकू सिंह को आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई ने 60 गवाहों के नामों की सूची व दस्तावेज भी सौंपे हैं। इस मामले में सबसे पहले मारपीट एवं आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में राज्य सरकार की सिफारिश पर 12 अप्रैल को सीबीआई ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की तथा थानाध्यक्ष अशोक सिंह भदौरिया एवं दरोगा कामता प्रसाद सिंह सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।
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गौरतलब है कि पीड़ित किशोरी के पिता की आरोपियों ने इसलिए जमकर पिटाई कर दी थी क्योंकि वह इस मामले की पैरवी कर रहा था। आरोपियों ने न सिर्फ उसे जमकर लात-घूंसों से पीटा बल्कि विधायक की शह पर स्थानीय पुलिस के साथ मिलीभगत कर पीड़ित के पास तमंचा दिखाकर उसे ही आर्म्स एक्ट में जेल भिजवा दिया था।

हमलावर उसे मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गए थे। न तो पुलिस ने उसका सही उपचार कराया और न ही जेल में इलाज हुआ। जब हालत अधिक बिगड़ गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि अधिक पिटाई होने से आंत फट गई थी जिससे हुए रक्तस्राव की वजह से उसकी मौत हो गई। 

सीबीआई ने जांच में पुलिस द्वारा पीड़िता के पिता पर लगाए गए आर्म्स एक्ट के मुकदमे को फर्जी पाया है और मारपीट करने व साजिश रचने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है।

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