लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जानकीपुरम के छुइया पुरवा की पुरानी बस्ती में सड़क और घरों के पास कूड़ा डंप किए जाने के आरोपों की मौके पर जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निरीक्षण के लिए अधिवक्ता अभिषेक वर्मा को न्यायिक आयुक्त नियुक्त किया है।
न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने यह आदेश सुनील कुमार गुप्ता समेत 14 याचियों की याचिका पर दिया। याचियों ने क्षेत्र में कूड़ा डंप किए जाने का आरोप लगाया था, जबकि राज्य सरकार ने इससे इन्कार किया। दोनों पक्षों के विरोधी दावों को देखते हुए कोर्ट ने मौके की वास्तविक स्थिति की पड़ताल कराने का निर्णय लिया। न्यायिक आयुक्त को निरीक्षण के दौरान तस्वीरें लेने और आठ अक्तूबर तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। याचियों और नगर निगम अधिकारियों को निरीक्षण में सहयोग करने को कहा गया है।