चुनाव आयोग स्टार प्रचारकों के साथ यात्रा करने वाले प्रत्याशी के खाते में वाहन पर आए खर्च का आधा हिस्सा जोड़ देगा। वाहन की श्रेणी में हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे।
आयोग ने कहा कि सभी चरणों के चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा एक साथ की गई है।
ऐसे में दलों द्वारा प्रथम अधिसूचना की तिथि से सात दिन के अंदर जो स्टार प्रचारकों की सूची दी है, वह सभी चरणों के लिए वैध मानी जाएगी।
यदि किसी राजनीतिक दल से स्टार प्रचारक की सूची बिना चरण का उल्लेख किए प्रथम चरण की निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होती है तो उसे आगे के चरणों में वैध मानी जाएगी।
प्रत्येक दल को अपने यहां के 40 स्टार प्रचारकों की सूची आयोग को देनी होती है। यह स्टार प्रचारक अपनी पार्टी का जहां भी प्रचार करते हैं, उनके खर्चे प्रत्याशी के खाते में नहीं जोड़े जाते हैं।