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यूपी: पारिवारिक कल्याण योजना में घपला, वसूली के आदेश 

Tue, 29 Sep 2020 12:20 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बड़े पैमाने पर घपले मिल रहे हैं। चित्रकूट में नियम विरुद्ध ढंग से योजना का लाभ पाने वालों से रिकवरी के आदेश दिए गए हैं। वहीं, बलरामपुर में एसडीएम को जांच सौंपी गई है। योजना में परिवार के कमाऊ मुखिया का निधन होने पर आश्रितों को एकमुश्त 30 हजार रुपये देने का प्रावधान है।

 

बशर्ते, परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो और मुखिया की उम्र 18 साल से अधिक व 60 वर्ष से कम हो। अमर उजाला में कुछ मामले प्रकाशित होने के बाद समाज कल्याण निदेशालय ने इनकी जांच कराई। चित्रकूट में हुई जांच में सामने आया कि यहां वर्ष 2019-20 में 72 साल के शंकरलाल की मौत होने पर उनकी पत्नी बुधिया को इस योजना के तहत भुगतान किया गया।

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इसी तरह 65 वर्ष के प्रेमसागर का निधन होने पर उनकी पत्नी रमाकांती को रकम दी गई। सूत्रों का कहना है कि अगर इसी जिले में अन्य लाभार्थियों की जांच करा ली जाए तो बड़े पैमाने पर घपले का खुलासा होगा। चित्रकूट की समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि शंकरलाल और प्रेमसागर के परिजनों को धन वापस करने के लिए नोटिस दिया गया है। उम्र संबंधी गलत रिपोर्ट लगाने वाले राजस्व कर्मियों पर कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को लिखा गया है।

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बलरामपुर में एसडीएम को सौंपी गई जांच

योजना में बलरामपुर में भी हुए घपले को दबा दिया गया था, जबकि वर्ष 2018 में ही ऑडिट में यह गड़बड़ियां पकड़ में आ गईं थीं। यहां के हरैया सतघरवा ब्लॉक की ग्राम पंचायत हरैया में ही 28 मृतक आश्रितों को भुगतान किया गया। घपले का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि आवेदन पत्रों के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल में एक ही ग्राम पंचायत अधिकारी के अलग-अलग हस्ताक्षर हैं। अब वहां के एसडीएम को जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
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