हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सूबे के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के मामले में
पूर्व के आदेश का पूरी तरह पालन न किए जाने पर सख्त रुख अपनाया है।
अदालत
ने कानपुर के स्वरूपनगर थाने से संबंधित सीओ समेत घटना के समय ड्यूटी पर
लगाए गए पुलिस कर्मियों का तुरंत शहर से बाहर तबादला करने के निर्देश राज्य
सरकार को दिए हैं।
अदालत ने कहा है कि तबादलों से खाली होने वाले इन पदों
को तत्काल भरा जाए।
साथ ही अदालत ने कानपुर के ही एक सीओ जितेंद्र कुमार
श्रीवास्तव के नेतृत्व में पुलिस अफसरों की एसआईटी बनाकर जल्द निष्पक्ष
जांच पूरी कराने के निर्देश एसएसपी अजय कुमार मिश्र को दिए हैं।
अदालत ने
31 मार्च को अगली सुनवाई नियत कर उस रोज विवेचना की स्टेटस रिपोर्ट तलब की
है।
जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा व जस्टिस
देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश एक लंबित जनहित
याचिका पर दिया। अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर गत 5 मार्च को यह
पीआईएल दर्ज कराई थी।
कोर्ट के पूर्व आदेश के तहत कानपुर स्थित जीएसवी
मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कानपुर के एसएसपी पेश हुए। डीआईजी ए. सतीश
गणेश भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे।