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व्यापारियों के लिए ‘ब्याज माफी’ योजना लागू, 100 प्रतिशत तक छूट, तीन महीने तक रहेगी योजना

Thu, 04 Mar 2021 09:29 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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टैक्स
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प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए बकाए टैक्स पर लगाए गए ब्याज में छूट देने का फैसला किया है। इसके लिए वाणिज्यकर विभाग ने ‘ब्याज माफी योजना-2021’ लागू की है। यह योजना बृहस्पतिवार से प्रभावी कर दी गई है, जो 3 जून तक लागू रहेगी। योजना के तहत व्यापारियों को ब्याज में 10 से 100 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान है।
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कमिश्नर वाणिज्यकर अमृता सोनी ने बताया कि योजना में व्यापारियों के मूल बकाया राशि पर लगे ब्याज में छूट दी गई है। योजना में शामिल होने के लिए व्यापारी विभागीय पोर्टल से ही आवेदन कर सकेंगे। व्यापारियों की मदद के लिए ‘हेल्प डेस्क’ भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जहां 10 लाख रुपये तक के मूल बकाया वाले छोटे व्यापारियों को पूरा मूल बकाया जमा करने पर उन्हें शत-प्रतिशत ब्याज की छूट दी जाएगी। इससे छोटे व मझोले व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरह 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का मूल बकाया जमा करने वाले व्यापारियों को ब्याज राशि में 90 फीसदी की छूट मिलेगी। एक से 5 करोड़ तक के मूल बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ से ज्यादा मूल बकाया वाले व्यापारियों को पूरी रकम जमा करने पर ब्याज में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

दिसंबर तक के बकाए पर मिलेगा लाभ
वाणिज्यकर आयुक्त ने बताया कि वैट के साथ ही मनोरंजन कर के बकाएदार व्यापारियों को भी ब्याज माफी योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 दिसंबर-2020 तक की बकाया राशि पर लगे ब्याज पर लागू होगी। योजना के तहत मिलने वाले आवेदनों को संबंधित अधिकारियों से सत्यापित कराया जाएगा। त्रुटि होने पर आवेदक को उसे सुधारने के लिए तीन दिन का मौका मिलेगा। व्यापारियों की ओर से पूरी बकाया राशि जमा करने और योजना के तहत ब्याज में छूट देने के बाद 30 दिनों में संबंधित व्यापारी को ‘नो ड्यूज’ जारी कर दिया जाएगा।
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