- सीसीटीवी कैमरे लगातार संचालित हों। प्रवेश द्वार पर भीड़ न लगने दी जाए।
- आईटी संबंधी काम करने वाले वर्क फ्रॉम होम रहेंगे।
- पार्किंग से पहले गाड़ी की स्टेयरिंग, दरवाजों के हैंडिल और चाभी को पूरी तरह से सैनिटाइज कर लिया जाएगा। इन स्थानों पर भुगतान ई-पेमेंट के जरिए ही होगा।
- रेस्टोरेंट में वेटर को मास्क पहनना व ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। किचन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
होटल में देनी होगी यात्रा से लेकर स्वास्थ्य तक की जानकारी
होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों को होटल में पहचान पत्र देने के साथ यात्रा का इतिहास और मेडिकल कंडीशन के बारे में भी स्व-घोषणा पत्र भरना होगा। होटल के कमरों का सैनिटाइजेशन अतिथियों के प्रवेश से पहले किया जाएगा। होटल प्रबंधन को अपने अतिथियों को ऐसे स्थानों पर न जाने के लिए कहना होगा जो कंटेनमेंट जोन में पड़ते हों। मॉल होटल और रेस्टोरेंट में गेमिंग जोन और बच्चों के खेलने के स्थान बंद रहेंगे।
धर्मस्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट में कोई बीमार व्यक्ति मिले तो उसे बिल्कुल अलग रखा जाए। डाक्टरों से जांच कराई जाए। करीब के अस्पताल, क्लीनिक या स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 18001805145 पर सूचित किया जाए। यदि व्यक्ति कोरोना पाजिटिव मिले तो पूरे परिसर को पूरी तरह से डिस इंफेक्ट किया जाए। नामित स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मरीज और उसके संपर्क में आने वालों में संक्रमण के जोखिम का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।