कानपुर रोड सेक्टर डी में एलडीए की जमीन पर अवैध स्कूल
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एलडीए अधिकारियों और बाबू की मिलीभगत से प्राधिकरण की करोड़ों की जमीन पर आठ साल से अवैध स्कूल चल रहा है। अभी तक दबाए रखी गई फाइल बाहर आ गई और वीसी प्रभु एन सिंह ने भूखंड वापस लेने या स्कूल संचालक से आठ साल का किराया और मौजूदा कीमत पर भूखंड खरीदने की कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
ऐसा नहीं होने पर एलडीए अपनी जमीन वापस लेगा। एलडीए का यह भूखंड कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी में है। यहां मानसरोवर पब्लिक स्कूल के नाम से 1990 में 3232.80 वर्गमी. का भूखंड आवंटित किया गया। स्कूल के उपयोग के लिए यह आवंटन 60 प्रतिशत कीमत पर छूट देकर किया गया। 1997 में स्कूल के पक्ष में रजिस्ट्री एलडीए ने की।
वहीं भूखंड की कीमत अदा करने के लिए भी अतिरिक्त समय देते हुए 2000 में किस्तें जमा करने के लिए दो साल की जगह पांच साल का समय दे दिया गया। इसके बाद भी किस्तें जमा नहीं की गईं। इस पर 2010 में तत्कालीन वीसी मृत्युंजय कुमार नरायन ने इस स्कूल का आवंटन निरस्त कर दिया। इसके बाद एलडीए के अधिकारियों ने भूखंड को वापस लेने के लिए री-एंट्री की कार्रवाई नहीं कराई। इससे भूखंड को दोबारा नीलामी के जरिए भी नहीं बेचा जा सका।
अधिकारियों ने अपनी जेब भरने के लिए एक तरफ जहां ओटीएस में लाभ के लिए आवेदन कराया गया। वहीं आवंटन निरस्त करने के बाद 2012, 2013 में बकाया पैसा भी एलडीए में जमा करा दिया गया। वहीं स्कूल संचालक के खिलाफ पूर्व वीसी की कार्रवाई को एक पक्षीय मानते हुए ओटीएस के लाभ की संस्तुति भी अधिकारियों ने कर दी।