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Lucknow News: बिना सूचना उर्वरक दुकानें बंद मिली तो लाइसेंस होगा निरस्त

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लखनऊ। खरीफ की बुआई के समय किसानों को उर्वरक की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए कृषि महकमे ने व्यवस्था की है। लक्ष्य से अधिक उर्वरक निजी विक्रेताओं व सहकारी समितियों पर उपलब्ध है। बिना पूर्व सूचना के उर्वरक दुकान बंद मिलने पर संबंधित का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं, कालाबाजारी व ओवररेटिंग मिलने पर विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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जिला कृषि अधिकारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वह दुकानों के बाहर रेट लिस्ट व स्टॉक की सूचना स्पष्ट रूप चस्पा करें। डीएम के निर्देश पर खाद वितरण निगरानी के लिए ब्लॉकवार नोडल अधिकारियों की भी तैनाती कर दी गई है। जिससे किसानों को सुगमता से उचित मूल्य पर खाद मिल सके। उन्होंने बताया कि जिले में यूरिया का लक्ष्य 10471 मीट्रिक टन है, जबकि उपलब्धता 18326 मीट्रिक टन है। इसी तरह डीएपी का लक्ष्य 3484 और उपलब्धता 5058 मीट्रिक टन और एनपीके का लक्ष्य 890 और उपलब्धता 1177 मीट्रिक टन है।
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उर्वरक की दिक्कत हो तो इस नंबर पर करें शिकायत
कंट्रोल रूम / हेल्प डेस्क 9198938099
क्षेत्र प्रबंधक, इफको 9807576004
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारी समितियां 6386903337
जिला कृषि अधिकारी, लखनऊ 7839882167
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