सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित नियमों के अनुसार यह हड़ताल अवैध है। इसे तत्काल खत्म किया जाए। इसके बाद भी जो कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी करवाई जाए। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए एक महीने में हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की जाए।