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हाईकोर्ट ने यूपी में 211 सीओ और 960 अन्य पुलिसकर्मियों को पुराने पद पर रिवर्ट करने का आदेश दिया

Wed, 27 Feb 2019 06:09 PM IST
Amulya Rastogi न्यूज डेस्क, अमर उजाला लखनऊ
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लखनऊ हाईकोर्ट
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आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देकर पदोन्नति के फैसले पर हाईकोर्ट ने गाज गिरा दी है। कई सीनियर इंस्पेक्टर सपा सरकार की प्रमोशन नीति के खिलाफ कोर्ट गए थे। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 2015 के आदेश को खारिज करते हुए 211 सीओ और 960 अन्य पुलिसकर्मियों को पुराने पद पर रिवर्ट करने का आदेश दिया है। इस आदेश को लेकर सरकार को दो माह में कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है।
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उत्तर प्रदेश में 1994 में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का आदेश करते हुए कई पुलिसकर्मियों के प्रमोशन किए थे। इस दौरान आपत्ति लगाई गई थी तो सरकार ने स्पष्ट किया था कि ये प्रमोशन अस्थाई होंगे और अगले प्रमोशन के समय पूरे बैच के साथ प्रमोशन दिया जाएगा। 2008 में पुलिस नियमावली बनाई और इसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को जगह नहीं दी गई। यानी इस तरह के प्रमोशन को बंद कर दिया गया।

सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को दो माह में लागू करके रिपोर्ट कोर्ट में दें। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब 211 डिप्टी एसपी को रिवर्ट करके इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। वहीं 960 दरोगा और दीवान का भी प्रमोशन 2015 के आदेश के दायरे में हुए थे और अब इन्हें भी रिवर्ट किया जाएगा।
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