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माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को हाईकोर्ट से मिली राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Sat, 19 Oct 2019 10:20 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक शस्त्र लाइसेंस पर कई असलहे  रखने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस शबीहुल हसनैन व जस्टिस रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने अब्बास की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।  

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हाल ही पुलिस ने अब्बास अंसारी के नई दिल्ली स्थित आवास से कई असलहे बरामद किए थे। बताया गया कि ये आधा दर्जन असलहे एक लाइसेंस पर खरीदे गए हैं। इसके बाद पुलिस ने लखनऊ की महानगर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ  मामला दर्ज किया था। 

अब्बास अंसारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संबंधित प्राथमिकी की वैधता को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुजरिश की थी। याची के वकील सिद्धार्थ सिन्हा के मुताबिक अब्बास राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग का खिलाड़ी है, लिहाजा वह अधिक लाइसेंसी शस्त्र रख सकता है। ऐसे में याची के खिलाफ  कोई अपराध नहीं बनता है और उसे राजनीतिक रंजिश की वजह से इस मामले में फंसाया गया है। उधर, सरकारी वकील ने याचिका का विरोध किया।
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पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस केस का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली है। यह उत्तर प्रदेश के न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। अदालत ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को तीन हफ्ते का समय दिया और इस बीच याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सरकार को हलफनामे में बताना होगा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ किन कारणों से कार्रवाई की गई।

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