याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंजलि भारद्वाज केस में दिए गए निर्देशों का भी पालन नहीं कर रही है। सरकार ने न अभ्यर्थियों के नाम विभाग की वेबसाइट पर डाले हैं और न ही प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।
इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण पालन करते हुए यथाशीघ्र रिक्ति भरने के निर्देश दिए। नूतन ने हाईकोर्ट से 15 दिन में सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार खाली पद भरने के निर्देश देने की प्रार्थना की थी।