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हाईकोर्ट ने दिया फैमिली बाजार की घटिया दाल की जांच का आदेश

Wed, 27 Apr 2016 11:02 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
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- फोटो : अमर उजाला
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को  फैमिली बाजार से बेची जा रही अरहर दाल की गुणवत्ता और कीमत की जांच के लिए आदेश दिए हैं। ईओडब्ल्यू को एक महीने में जांच पूरी कर 27 मई तक इसकी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 
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न्यायमूर्ति श्री नारायण शुक्ला और न्यायमूर्ति अनंत कुमार ने मंगलवार को यह आदेश हरिशंकर पांडेय की याचिका पर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकारी कर्मचारियों को जवाहर भवन स्थित उप्र कर्मचारी कल्याण निगम के फैमिली बाजार से घटिया अरहर दाल बेची जा रही है। 

याचिका में बताया गया है कि आनंदेश्वर एग्रो फूड प्रा. लि. की दाल बेची जा रही है, पर पैकेटों पर इस कंपनी का पता-ठिकाना तक नहीं लिखा है। वहीं दाल की क्वालिटी घटिया और कीमत ज्यादा है। पैकेटों पर इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, एक्सपायरी डेट और क्वालिटी सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी नहीं लिखी गई हैं।
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दूसरे पक्ष ने दी सफाई

तेल, काला चना, मूंग, दाल चना, अरहर, मलका, मसूर, की दाल 20 फीसदी जबकि उड़द, राजमाह की दाल के दाम दस फीसदी गिर गए हैं।
कंपनी उप्र कर्मचारी कल्याण निगम के साथ मिलकर दाल कैसे बेच रही है, यह भी साफ नहीं है। इस पर दूसरे पक्ष ने अदालत में कहा कि यह दाल मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से खरीदी जाती है। इसकी क्वालिटी अच्छी है। 

यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता हरिशंकर पांडेय प्रदेश सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में रहे हैं, उनका किसी से कोई पुराना बैर हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने यह याचिका दायर की। इस पर अदालत ने कहा कि याचिका में दाल की क्वालिटी और कीमत पर सवाल उठाया गया है। 

फिलहाल इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। अदालत ने ईओडब्लू को मामले की जांच कर 27 मई को रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इस दौरान दूसरा पक्ष अगर चाहे तो जवाबी हलफनामा दायर कर सकता है।
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