हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रतापगढ़ के एसडीएम राहुल कुमार यादव के खिलाफ जांच के आदेश प्रमुख सचिव, राजस्व को दिए हैं। साथ ही जांच की रिपोर्ट भी तलब किया है। आदेश में न्यायालय ने एसडीएम के खिलाफ काफी सख्त टिप्पणियां भी की हैं। तहसील रानी गंज के एसडीएम राहुल पर आरोप है कि उन्होंने याची का बंटवारे का मुकदमा अपनी कोर्ट में दर्ज करने से इसलिए इंकार कर दिया जिससे याची के विपक्षी उसकी सम्बंधित जमीन पर कब्जा कर सकें।
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह ने यह आदेश फरीदा बानो की याचिका पर दिया। याची का कहना था कि उसने व कुछ अन्य लोगों ने प्रतापगढ़ के रसोइया गांव में गाटा संख्या 392 और 393 की कुछ जमीनें खरीदीं। इन जमीनों का बंटवारा नहीं हुआ था, जिसके चलते याची ने एसडीएम कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दाखिल किया। लेकिन एसडीएम ने उसके वाद को दाखिल करने से ही इंकार कर दिया। याची का आरोप था कि इस दौरान याची के विपक्षियों ने प्रश्नगत जमीन पर निर्माण शुरू कर दिया व एसडीएम द्वारा वाद पंजीकृत करने से इंकार भी उन्हीं विपक्षियों को फाएदा पहुंचाने के लिए किया गया।