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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, बुलंदशहर गैंगरेप कांड की हो CBI जांच

Fri, 12 Aug 2016 05:48 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
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कोर्ट
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अख‌िलेश सरकार को बुलंदशहर गैंगरेप कांड की सीबीआई जांच के आदेश द‌िए हैं। इस मामले को हाईकोर्ट में स्वत: संज्ञान में लेते हुए ये आदेश द‌िया है।
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इससे पहले भी हाईकोर्ट ने इस मामले में गहरी चिंता जताते हुए का था कि इस तरह की घटनाएं मामूली नहीं होती हैं। 

इस तरह से जनता का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ जाएगा। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने कहा था कि हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश देंगे।

उसके बाद शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए हैं। बता दें कि बुलंदशहर के एनएच 91 पर 29 जुलाई को मां-बेटी के साथ हैवानियत की घटना सामने आई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी सह‌ित 5 लोगों की ग‌िरफ्तारी हो चुकी है।
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कोर्ट ने उठाए थे ये सवाल

बुलंदशहर गैंगरेप - फोटो : अमर उजाला
हाईकोर्ट ने इस मामले में कुछ गंभीर सवाल उठाए थे...
1- जांच सीबीआई को सौंपने में क्या आपत्ति है
2- घटना क्यों हुई, इसका जिम्मेदार कौन है
3- अपराधियों की सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि
4- अपराधियों का किसी पार्टी से संबंध तो नहीं है
4- अब तक क्या जांच हुई, कितने लोग गिरफ्तार हुए
5- पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए
6- हाईवे पर अपराध रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं
7- राजमार्गों पर अपराध रोकने के लिए क्या योजना है
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