अखिलेश सरकार के दौरान 2015 में सिपाहियों के 34,716 पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया को हाईकोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका परिणाम घोषित कर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में सरकार हाईकोर्ट के निर्णय का विरोध नहीं करेगी। प्रमुख सचिव ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्णय को मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
यह निर्णय प्रदेश में पुलिस बल की कमी को देखते हुए किया गया है। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द हो और पुलिस कर्मियों की कमी दूर हो। कहा, हमारे ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हुए हैं।
जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर नए रंगरूटों को ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। मालूम हो कि पिछली अखिलेश यादव सरकार ने सिपाही के 34,716 पदों पर लिखित परीक्षा के बजाय मेरिट के आधार पर भर्ती करने का निर्णय किया था।
इसके लिए 26 दिसंबर 2015 को विज्ञापन निकाला गया था। इसमें 23,200 पुरुष सिपाही, 5800 महिला सिपाही और 5716 पीएसी पदों पर रिक्तियां निकाली गई थीं। भर्ती प्रक्रिया संपन्न होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया लटक गई थी।