डीलर अब हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन नहीं बेच सकेंगे। डीलरों को खरीदार को दोपहिया वाहन के सार्थ आईएसआई मानक वाला हेलमेट मुहैया कराना होगा।
वहीं डिप्लोमाधारक मैकेनिकल इंजीनियर खरीदार के पते एवं बीमा का सत्यापन करेंगे। परिवहन विभाग ने डीलरों को यह व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को लखनऊ संभाग के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राघवेंद्र सिंह ने अधिकारियों एवं डीलरों के बीच तय कार्ययोजना के बिंदुओं के आधार पर सर्कुलर जारी किया है।
इसके अनुसार डीलर को केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 138 के तहत दोपहिया वाहन की बिक्री पर खरीदार को आईएसआई मानक वाला हेलमेट मुहैया कराना होगा।
डीलर को वाहन खरीदने वाले को हेलमेट देने का साक्ष्य भी मुहैया कराना पड़ेगा। इस प्रावधान से उन्हीं लोगों को छूट मिलेगी जिन्हें नियम में हेलमेट लगाने की छूट है।
आदेश के मुताबिक, परिवहन आयुक्त के अनुमोदन के बिना दोपहिया एवं चार पहिया वाहन का विक्रय पत्र (फॉर्म 21) जारी नहीं किया जाएगा।
इस विक्रय पत्र पर वाहन खरीदने वाले का पूरा पता (मोहल्ला, डाकखाना, आवास के पास का मुख्य स्थान पिन कोड नंबर सहित) तथा मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा।
यही नहीं, डीलर अब वाहन की कीमत वेबसाइट पर कुछ तथा सेल इनवॉइस पर कुछ और नहीं दर्शा सकेंगे। उन्हें दोनों जगह समान कीमत का उल्लेख करना पड़ेगा।
राघवेंद्र सिंह के अनुसार हेलमेट प्रकरण पर सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटो मोबाइल मैन्यूफैक्चर्स की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई में खारिज कर दी थी। इसके बाद से डीलरों को दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट मुहैया कराना अनिवार्य हो गया है।