फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP Nikay Chunav: निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों पक्षों ने दी दलीलें, 27 को सुनाया जाएगा फैसला

Sat, 24 Dec 2022 04:26 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ

सार

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर शनिवार को सुनवाई हुई। मामले में 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
विज्ञापन
- फोटो : amar ujala
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शनिवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान याची पक्ष व सरकारी पक्ष के वकील ने दलीलें दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। निर्णय 27 दिसंबर को सुनाया जाएगा।

विज्ञापन


शुक्रवार को समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ में बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है।

ये भी पढ़ें - एक ही कॉलेज में सात दिन के अंदर तीन छात्राओं ने की आत्महत्या, सुसाइड के कुछ दिन पहले दिखा था बदलाव
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - तबादले पर भी मुलायम सिंह की समधन को क्यों नहीं किया कार्यमुक्त? शासन के आदेश का भी असर नहीं


ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है। वहीं, राज्य सरकार ने हलफनामे में कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। 

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें