69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए गत छह जनवरी को लिखित परीक्षा होने के बाद सात जनवरी को राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 फीसदी व अनारक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए थे।
इस मामले में गत 17 जनवरी को कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मामले में यथास्थिति बहाल रखने का अंतरिम आदेश दिया था। इसके बाद 30 जनवरी को याचिकाओं के अंतिम निपटारे तक यथास्थिति को जारी रखने का आदेश दे दिया। जिस पर लगातार सुनवाई हो रही है।
इससे पहले बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार की ओर से पेश मुख्य स्थायी अधिवक्ता से पूछा था कि क्या सरकार 7 जनवरी के शासनादेश के बगैर परीक्षा परिणाम घोषित करने को तैयार है?