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हज सेवक : अराजपत्रित पुलिसकर्मियों से मांगे गए आवेदन, जांच, विभागीय कार्यवाही, मुकदमा नहीं होना अनिवार्य

Sun, 10 Dec 2023 11:10 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ

सार

प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक कर्मियों द्वारा हज की वेबसाइट पर आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेजों को 20 दिसंबर तक डीजीपी मुख्यालय भेजने के निर्देश सभी जिलों को दिए गये हैं।
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हज यात्रा - फोटो : Social Media
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विस्तार
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हज यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों की सेवा और सुविधा के लिए हज सेवक बनने के इच्छुक पुलिस के अराजपत्रित कर्मचारियों से आवेदन मांगा गया है। प्रतिनियुक्ति पर जाने के इच्छुक कर्मियों द्वारा हज की वेबसाइट पर आवेदन के बाद संबंधित दस्तावेजों को 20 दिसंबर तक डीजीपी मुख्यालय भेजने के निर्देश सभी जिलों को दिए गये हैं।

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बता दें कि भारत से हर साल हजारों की संख्या में लोग हज करने सऊदी अरब जाते हैं। उनकी सेवा और सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हज सेवकों को भी तैनात करता है। हज सेवकों की जिम्मेदारी बाकी यात्रियों के आने-जाने के इंतजाम और उनकी मदद करने की होती है। हर साल की तरह इस बार भी पुलिसकर्मियों से भी आवेदन मांगे गए हैं। 

बता दें कि हाल ही में कानपुर में तैनात आईपीएस सलमान ताज पाटिल भी सऊदी अरब भेजे गए थे। हज सेवक बनने के लिए पुलिसकर्मी के विरुद्ध किसी तरह की जांच, विभागीय कार्यवाही, मुकदमा दर्ज नहीं होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसे पूरी तरह स्वस्थ भी होना चाहिए।

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