एडिशनल कमिश्नर विवेक कुमार ने बताया, 2017-18 का आईटीसी (इनपुट क्रेडिट टैक्स) क्लेम नहीं लेने वाले व्यापारियों को अब यह सुविधा नहीं मिलेगी। व्यापारी 30 सितंबर 2018 तक ही छूटी हुई आईटीसी का क्लेम ले सकते थे, इसे सरकार ने 31 मार्च 2019 तक कर दिया था।
उधर, वरिष्ठ महामंत्री अमरनाथ मिश्रा ने बताया कि प्रचार-प्रसार की कमी से आईटीसी क्लेम छूट गया है। यह क्लेम व्यापारी को मिलना चाहिए क्योंकि पहला रिटर्न वार्षिक जा रहा है। बहुत से व्यापारियों को पता ही नहीं था कि उसकी कौन सी आईटीसी छूटी है।
इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने व्यापारियों को प्रोजेक्टर पर जीएसटीआर 9 भरने का प्रशिक्षण दिया। कार्यशाला में व्यापारी नेता देवेंद्र गुप्ता, जितेंद्र सिंह चौहान, अमित अग्रवाल, अनस समसी, नवीन अरोड़ा गौरव माहेश्वरी आदि ने शिरकत की।