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खुशखबरी: सातवें वेतन के एरियर का शासनादेश जारी, इस तारीख तक होगा भुगतान

Sat, 19 May 2018 09:26 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में पुनरीक्षित वेतन के बकाए का 50 प्रतिशत हिस्सा 30 जून तक मिल जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति मिलने के बाद सचिव वित्त अलकनंदा दयाल ने शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया।

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प्रदेश के करीब 26 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों, पेंशनरों आदि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप एक जनवरी 2016 से पुनरीक्षित वेतन का भुगतान होना है।

राज्य वेतन समिति की संस्तुति पर सरकार ने कर्मियों को वेतन का नकद भुगतान जनवरी 2017 से शुरू किया। जनवरी से दिसंबर 2016 तक का एरियर बकाया है। एरियर के 50 प्रतिशत हिस्से का भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 में और बाकी 50 प्रतिशत का 2019-20 में करने का फैसला पहले ही हो चुका है।
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शुक्रवार को एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन तथा महंगाई भत्ते के अवशेष के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में 30 जून तक किए जाने संबंधी अदेश जारी कर दिया गया।

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सरकार पर 5,877 करोड़ का आएगा अतिरिक्त भार

सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतन के बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान करने के लिए 2018-19 के बजट में 5877.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें राज्य कर्मचारियों के बकाया भुगतान पर 2801 करोड़ 9 लाख 47 हजार व स्वायत्तशासी संस्थाओं, राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए 3076 करोड़ 66 लाख 99 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है।
 
इन्हें मिलेगा फायदा : राज्य कर्मचारी, राजकीय/सहायता प्रात शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेतर कर्मचारी, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मी व पेंशनर।
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एरियर का इस तरह बढ़ता गया इंतजार

शासनादेश 22 दिसंबर 2016 : पुनरीक्षित वेतन का नकद भुगतान एक जनवरी 2017 से। एक जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक के पुनरीक्षित वेतन का एरियर दो किस्तों में देने का फैसला। एरियर की पहली किस्त वित्त वर्ष 2017-18 में और दूसरी 2018-19 में मिलेगी। दोनों ही वर्षों में अक्तूबर के पहले एरियर का भुगतान नहीं होगा।

शासनादेश 21 सितंबर 2017 : एरियर के जिस 50 प्रतिशत अंश का भुगतान 2017-18 के अक्तूबर में किए जाने की व्यवस्था की गई थी, उसका भुगतान दिसंबर 2017 के बाद करने का फैसला।

शासनादेश 22 दिसंबर 2017 :  एरियर की पहली किस्त का भुगतान वित्त वर्ष 2018-19 में और दूसरी का भुगतान 2019-20 में किया जाए। 
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